शासन निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर खाद बेचने वाला उर्वरक दुकान संचालक गिरफ्तार

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कुम्हारी के ऋषभ राज फर्टिलाइजर में जांच के दौरान सामने आया मामला, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई

कुम्हारी/दुर्ग, किसानों को शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर यूरिया एवं अन्य उर्वरक बेचने के मामले में कुम्हारी पुलिस ने उर्वरक दुकान संचालक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपित के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत अपराध दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार कुम्हारी स्थित ऋषभ राज फर्टिलाइजर के संचालक मनीष गुप्ता द्वारा किसानों को यूरिया एवं अन्य उर्वरक निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बेचे जाने की शिकायत मिली थी। शिकायत के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा दुकान की जांच की गई। जांच में निर्धारित दर से अधिक कीमत पर उर्वरक बिक्री किए जाने के साक्ष्य सामने आए।

13 जून को किया गया था दुकान का निरीक्षण

जानकारी के मुताबिक 13 जून 2026 को फर्टिलाइजर निरीक्षक सरिता साहू ने जांच दल के साथ ऋषभ राज फर्टिलाइजर का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान दुकान में यूरिया एवं अन्य उर्वरकों की बिक्री शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर किए जाने के संबंध में साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके बाद फर्टिलाइजर निरीक्षक ने जांच रिपोर्ट के साथ कुम्हारी थाने में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया।

जांच रिपोर्ट के आधार पर दर्ज हुआ अपराध

आवेदन और जांच रिपोर्ट के आधार पर कुम्हारी पुलिस ने दुकान संचालक मनीष गुप्ता के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। पुलिस ने मामले से जुड़े दस्तावेजों, जांच रिपोर्ट और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई आगे बढ़ाई।

18 अगस्त को गिरफ्तारी

विवेचना के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के आधार पर पुलिस ने 18 अगस्त 2026 को आरोपित मनीष गुप्ता को विधिवत गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

किसानों से अधिक कीमत वसूलने का आरोप

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपित द्वारा किसानों को आवश्यक उर्वरक यूरिया एवं अन्य खाद शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बेची जा रही थी। उर्वरक जैसी आवश्यक वस्तु की बिक्री में निर्धारित मूल्य का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित विभाग की शिकायत के आधार पर पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई की।

आरोपित

मनीष गुप्ता, उम्र 50 वर्ष, निवासी वार्ड क्रमांक 15, शंकर नगर, कुम्हारी, जिला दुर्ग।

पुलिस की अपील

दुर्ग पुलिस ने किसानों और आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई दुकानदार शासन द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर यूरिया, उर्वरक अथवा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बिक्री करता है तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित विभाग या पुलिस को दें। पुलिस ने कहा है कि निर्धारित मूल्य और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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