यातायात बाधित करने वाले तीन भारी वाहनों पर BNS की धारा 285 के तहत कार्रवाई, वाहन जब्त; यातायात पुलिस ने दी सड़क पर वाहन खड़ा नहीं करने की हिदायत
दुर्ग, बोरियागेट मार्ग पर बीच सड़क भारी वाहन खड़ा कर यातायात बाधित करना तीन वाहन चालकों को महंगा पड़ गया। यातायात पुलिस दुर्ग ने कार्रवाई करते हुए तीन भारी वाहनों को जब्त कर उनके चालकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 285 के तहत अपराध दर्ज किया है। कार्रवाई बुधवार 2 सितंबर को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देश पर की गई।
यातायात पुलिस के अनुसार जिले में यातायात व्यवस्था को सुचारू और सुरक्षित बनाए रखने के लिए सड़क पर अनावश्यक रूप से वाहन खड़ा कर आवागमन बाधित करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत बोरियागेट मार्ग पर जांच के दौरान कुछ भारी वाहन सड़क के बीच खड़े मिले, जिससे मार्ग संकरा होने के कारण अन्य वाहन चालकों और राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही थी।
इन तीन वाहनों पर हुई कार्रवाई
कार्रवाई के दौरान यातायात पुलिस ने तीन भारी वाहनों को जब्त किया। पुलिस के अनुसार वाहन और चालकों का विवरण इस प्रकार है—
- CG 07 CU 3036 — चालक राकेश कुमार, निवासी खुर्सीपार।
- CG 04 JC 9121 — चालक शिव कुमार, निवासी कैंप-01।
- CG 07 JC 1550 — चालक इन्दर चौधरी, निवासी कैंप-02।
पुलिस ने तीनों चालकों के विरुद्ध BNS की धारा 285 के तहत अपराध दर्ज कर वाहनों को जब्त किया है।
सड़क पर वाहन खड़ा करने से बढ़ता है दुर्घटना का खतरा
यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को समझाइश दी है कि मुख्य मार्ग, सड़क के बीच अथवा ऐसे स्थान पर भारी वाहन खड़ा न करें, जहां इससे यातायात प्रभावित हो। पुलिस का कहना है कि सड़क पर अव्यवस्थित तरीके से खड़े भारी वाहनों के कारण मार्ग संकरा हो जाता है। इससे दूसरे वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को परेशानी होती है तथा दुर्घटना की आशंका भी बढ़ जाती है।
यातायात पुलिस दुर्ग ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। यातायात नियमों का उल्लंघन कर जानबूझकर यातायात व्यवस्था बाधित करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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