विशेष न्यायालय पॉक्सो ने धनेंश्वर साहू उर्फ जनता को विभिन्न धाराओं में सुनाई सजा, 13 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया
दुर्ग, थाना उतई क्षेत्र में करीब पांच वर्षीय बालिका से संबंधित गंभीर लैंगिक अपराध के मामले में विशेष न्यायालय (पॉक्सो), दुर्ग ने आरोपी धनेंश्वर साहू उर्फ जनता को दोषसिद्ध कर विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी को एक मामले में आजीवन कारावास के साथ 7 वर्ष, 10 वर्ष और 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजाएं सुनाई हैं। इसके साथ ही विभिन्न धाराओं में कुल 13 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है।
पुलिस के अनुसार थाना उतई में 10 अप्रैल 2026 को बालिका से संबंधित लैंगिक अपराध की सूचना मिलने पर अपराध दर्ज कर तत्काल विवेचना शुरू की गई थी। मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी धनेंश्वर साहू उर्फ जनता को 11 अप्रैल को गिरफ्तार कर लिया था। विवेचना पूरी करने के बाद 25 अप्रैल 2026 को अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
कई धाराओं में दोषसिद्ध
न्यायिक अभिलेख के अनुसार आरोपी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 109, 238 एवं 65(2), लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो), 2012 की धारा 5(ड) सहपठित धारा 6 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत अभियोजन किया गया था।
विशेष न्यायालय (पॉक्सो), दुर्ग ने 25 सितंबर 2026 को उपलब्ध साक्ष्यों और न्यायिक अभिलेखों के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध किया। इसके बाद 26 सितंबर को सजा संबंधी आदेश पारित किया गया।
पुलिस ने समयबद्ध पूरी की विवेचना
पुलिस के मुताबिक मामले में आवश्यक साक्ष्य संकलित कर विवेचना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया गया। घटना स्थल कुंआंपारा, बंजारीपारा, उतई, थाना उतई क्षेत्र में बताया गया है। आरोपी धनेंश्वर साहू उर्फ जनता की उम्र 40 वर्ष है और वह बंजारीपारा, उतई का निवासी है।
पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की रही भूमिका
प्रकरण की विवेचना और वैधानिक कार्रवाई में नगर पुलिस अधीक्षक नेवई श्रीमती भारती मरकाम, निरीक्षक महेश ध्रुव, तत्कालीन थाना प्रभारी उतई एवं वर्तमान थाना प्रभारी धमधा, उप निरीक्षक प्रमोद सिन्हा, तत्कालीन थाना उतई एवं वर्तमान थाना प्रभारी पुरानी भिलाई सहित थाना उतई के पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
मामले की न्यायालय में पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमती रूपवती तेलीदार ने की।
बच्चों की सुरक्षा को लेकर पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से बच्चों की सुरक्षा के प्रति सजग रहने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के लैंगिक अपराध, शोषण अथवा संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। साथ ही पीड़ित बच्चे की पहचान और निजता की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें तथा मामले से जुड़ी संवेदनशील जानकारी को अनावश्यक रूप से सार्वजनिक न करें।
Link : https://shricgnewscreator.com/accused-sentenced-to-life-imprisonment-in-a-sexual-assault-case-involving-a-five-year-old-girl/













