मुद्रा और पर्सनल लोन निकलवाकर खुद हड़प लेती थी रकम, पीड़ितों के एटीएम कार्ड व बैंक पासबुक भी रखे थे अपने पास
भिलाई, स्व सहायता समूह में निवेश कर लाभ कमाने का झांसा देकर महिलाओं के नाम पर मुद्रा और पर्सनल लोन निकलवाने तथा उसकी रकम हड़पने के मामले में जामुल पुलिस ने एक महिला को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि महिला ने लोन की रकम स्वयं प्राप्त कर उपयोग की और संबंधित हितग्राहियों के एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक सहित अन्य दस्तावेज भी अपने पास रख लिए। शिकायत के आधार पर पुलिस ने करीब 15 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर कार्रवाई की है।
पुलिस के अनुसार ग्राम कुरूद निवासी त्रिवेणी साहू ने 20 अगस्त को थाना जामुल में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि ग्राम कुरूद की विद्या साहू महिलाओं को स्व सहायता समूह में निवेश करने पर लाभ मिलने का भरोसा दिलाती थी। इसके बाद उनके नाम पर मुद्रा लोन और पर्सनल लोन निकलवाए जाते थे। आरोप है कि लोन स्वीकृत होने के बाद उसकी रकम विद्या साहू स्वयं प्राप्त कर लेती थी और अपने उपयोग में खर्च करती थी।
बैंक और पहचान संबंधी दस्तावेज भी रखे
शिकायत के मुताबिक आरोपिया ने लोन लेने वाली महिलाओं के एटीएम कार्ड और बैंक पासबुक अपने पास रख लिए थे। इस तरह कई महिलाओं को अपने झांसे में लेकर करीब 15 लाख रुपये की राशि हड़पने का आरोप लगाया गया है।
शिकायत पर जामुल पुलिस ने अपराध क्रमांक 592/2026 के तहत बीएनएस की धारा 318(4) में प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की। पुलिस टीम ने मामले की जांच करते हुए आरोपिया की पतासाजी की और घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया।
पूछताछ में लोन की रकम खर्च करना बताया
पुलिस के मुताबिक पूछताछ और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आरोपिया द्वारा महिलाओं के नाम पर लोन निकलवाकर रकम स्वयं प्राप्त कर उपयोग करना सामने आया। पुलिस ने उसके कब्जे से लोन कार्ड, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, मजदूर कार्ड और आधार कार्ड सहित संबंधित दस्तावेज जप्त किए हैं।
विद्या साहू, उम्र 33 वर्ष, निवासी भाठापारा बाजार चौक, ग्राम कुरूद, थाना जामुल को 21 अगस्त को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
इस तरह देती थी झांसा
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपिया महिलाओं को स्व सहायता समूह में निवेश करने पर आर्थिक लाभ मिलने का भरोसा दिलाती थी। इसके बाद उनके नाम से मुद्रा और पर्सनल लोन की प्रक्रिया कराई जाती थी। लोन की राशि मिलने के बाद उसे स्वयं प्राप्त कर उपयोग किया जाता था। साथ ही हितग्राहियों के बैंक एवं पहचान संबंधी दस्तावेज अपने पास रखे जाते थे।
पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी स्व सहायता समूह, निवेश, लोन अथवा वित्तीय योजना में शामिल होने से पहले उसकी वैधता और संबंधित संस्था की पूरी जानकारी का सत्यापन करें। बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, आधार कार्ड या अन्य वित्तीय दस्तावेज किसी अनजान अथवा गैर-अधिकृत व्यक्ति को न सौंपें। वित्तीय धोखाधड़ी होने पर तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस को सूचना दें।
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