नोटिस के बाद भी नहीं हटाया कब्जा: पुरैना में शासकीय जमीन पर बना मकान जमींदोज, आरोपी जेल में बंद
भिलाई, नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ पुरानी भिलाई पुलिस और नगर निगम ने सख्त कार्रवाई की है। ग्राम पुरैना में शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाए गए आरोपी किशोर चौहान उर्फ चेटा के मकान को सोमवार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई से पहले निगम ने विधिवत नोटिस देकर मकान खाली करने को कहा था, लेकिन अवहेलना पर प्रशासन ने सख्ती दिखाई।
पॉक्सो एक्ट में जेल में बंद है आरोपी
आरोपी किशोर चौहान उर्फ चेटा निवासी ग्राम पुरैना पर एक नाबालिग बालिका से दुष्कर्म और मारपीट का आरोप है। थाना पुरानी भिलाई में उसके खिलाफ अपराध क्रमांक दर्ज कर धारा 137(2), 65(2) भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया था।
शिकायत पर सामने आया अवैध कब्जा
विवेचना के दौरान पुलिस को शिकायतें मिलीं कि आरोपी और उसके परिजन ग्राम पुरैना में शासकीय भूमि पर अवैध मकान बनाकर रह रहे हैं। जांच में शिकायत सही पाई गई। इसके बाद नगर निगम प्रशासन ने आरोपी को विधिवत नोटिस जारी कर अवैध कब्जा हटाने के निर्देश दिए थे।
नोटिस की अवहेलना पर चला बुलडोजर
नोटिस के बाद भी कब्जा खाली नहीं करने पर दिनांक 04.05.2026 को नगर निगम और थाना पुरानी भिलाई पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। वैधानिक प्रक्रिया के तहत पहले मकान में रखी सामग्री की विधिवत जप्ती कर पंचनामा तैयार किया गया। इसके बाद बुलडोजर के जरिए अवैध अतिक्रमण को पूरी तरह हटा दिया गया।

कानून व्यवस्था के लिए सख्त संदेश
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि गंभीर अपराध में संलिप्त आरोपियों के अवैध कब्जों पर कार्रवाई कर क्षेत्र में कानून व्यवस्था का संदेश देना जरूरी है। उक्त कार्रवाई में थाना पुरानी भिलाई पुलिस स्टाफ और नगर निगम की टीम ने समन्वित रूप से काम किया।
पुलिस का रुख: अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा
दुर्ग पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध करने वालों के साथ-साथ शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।


