मुख्यमंत्री स्वालम्बन योजना की रिक्त दुकानों का होगा लॉटरी से आवंटन

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निगम क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में 49 दुकानें उपलब्ध, महिला समृद्धि बाजार योजना की दुकानों का भी होगा आबंटन

भिलाईनगर, 04 जून,  नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा मुख्यमंत्री स्वालम्बन योजना एवं महिला समृद्धि बाजार योजना के अंतर्गत रिक्त दुकानों का किरायेदारी के आधार पर आबंटन किए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों और कॉलोनियों में स्थित दुकानों का आवंटन पात्र हितग्राहियों को संवर्गवार लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को व्यवसाय स्थापित करने का अवसर उपलब्ध कराना है।

निगम प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री स्वालम्बन योजना के तहत राधिका नगर में 2, मदर टेरेसा नगर में 1, जवाहर नगर एमआर-9 में 4, गौतम नगर में 5, कुरूद में 1, घासीदास नगर (10 दुकान परिसर) में 1, जवाहर नगर कॉलोनी में 1, अर्जुन नगर में 4, दीनदयाल पुरम में 7 तथा खुर्सीपार गेट में 7 दुकानों का आवंटन किया जाएगा।

इसी प्रकार महिला समृद्धि बाजार योजना के अंतर्गत जवाहर नगर में 5 तथा बसंत विहार में 1 दुकान को लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया गया है। निगम प्रशासन ने पात्र हितग्राहियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की है।

आवेदन के साथ जमा करने होंगे आवश्यक दस्तावेज

दुकान आवंटन के लिए आवेदकों को निर्धारित आवेदन पत्र के साथ पासपोर्ट साइज फोटो, मतदाता परिचय पत्र की छायाप्रति, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, छत्तीसगढ़ निवासी प्रमाण पत्र, पार्षद द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र अथवा स्कूल की अंकसूची), तहसीलदार द्वारा प्रमाणित परिवार का आय प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

शपथ पत्र में यह उल्लेख करना होगा कि आवेदक अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर निगम क्षेत्र में पूर्व से कोई गुमटी, चबूतरा, दुकान, मकान अथवा भूखंड आवंटित नहीं है।

स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा

नगर निगम अधिकारियों के अनुसार मुख्यमंत्री स्वालम्बन योजना का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं, जरूरतमंद परिवारों एवं छोटे व्यापारियों को व्यवसाय के लिए आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराना है। दुकानों के पारदर्शी आवंटन के लिए लॉटरी प्रणाली अपनाई जा रही है, जिससे सभी पात्र आवेदकों को समान अवसर मिल सके।

निगम प्रशासन ने इच्छुक हितग्राहियों से समय सीमा के भीतर आवेदन जमा करने तथा सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण रूप से संलग्न करने की अपील की है, ताकि आवंटन प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न की जा सके।

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