नाबालिग वाहन चालकों पर दुर्ग पुलिस-परिवहन विभाग की संयुक्त कार्रवाई, 30 से अधिक छात्रों पर कार्रवाई

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करीब 300 वाहनों की जांच, अभिभावकों की काउंसलिंग कर भरवाया गया वचन पत्र; 900 विद्यार्थियों और नागरिकों को सड़क सुरक्षा का प्रशिक्षण

दुर्ग, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दुर्ग पुलिस एवं क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) ने संयुक्त रूप से विशेष सघन जांच अभियान चलाया। इस दौरान विभिन्न स्कूलों के आसपास और प्रमुख मार्गों पर करीब 300 वाहनों की जांच की गई, जिसमें 30 से अधिक नाबालिग छात्र-छात्राएं बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के दोपहिया वाहन चलाते हुए पाए गए। सभी मामलों में मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की गई।

अभियान के बाद नाबालिग चालकों के अभिभावकों को कंट्रोल रूम सेक्टर-6 बुलाकर संयुक्त बैठक आयोजित की गई। अधिकारियों ने अभिभावकों को सड़क सुरक्षा, यातायात नियमों और नाबालिगों को वाहन उपलब्ध कराने के कानूनी परिणामों की जानकारी दी। साथ ही भविष्य में बच्चों को वाहन नहीं देने का वचन पत्र भी भरवाया गया।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यदि कोई नाबालिग दोबारा बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाते हुए पाया जाता है तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199ए के तहत संबंधित वाहन स्वामी या अभिभावक पर ₹25 हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा वाहन का पंजीयन निर्धारित अवधि तक निलंबित किया जा सकता है तथा किशोर न्याय अधिनियम के तहत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी।

स्कूलों में चलाया गया जागरूकता अभियान

विशेष अभियान के साथ-साथ यातायात जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। जनता स्कूल भिलाई-3, स्वामी आत्मानंद स्कूल फरीद नगर तथा रिसाली शीतला नगर में लगभग 900 विद्यार्थियों एवं नागरिकों को यातायात नियमों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान हेलमेट और सीट बेल्ट के अनिवार्य उपयोग, बिना लाइसेंस वाहन नहीं चलाने, दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी नहीं बैठाने तथा सड़क सुरक्षा के अन्य महत्वपूर्ण नियमों के बारे में विस्तार से बताया गया।

विद्यालय प्रबंधन को भी दिए निर्देश

संयुक्त टीम ने विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से अभिभावकों की बैठक आयोजित कर छोटे बच्चों के सुरक्षित परिवहन पर विशेष ध्यान दें। ऑटो और स्कूल वैन में क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने से बचने तथा सुरक्षित परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया।

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अभियान लगातार रहेगा जारी

दुर्ग पुलिस और परिवहन विभाग ने अभिभावकों से अपील की है कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी परिस्थिति में दोपहिया या चारपहिया वाहन चलाने के लिए न दें। विभाग का कहना है कि नाबालिग को वाहन सौंपना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि उसके जीवन और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा को लेकर यह संयुक्त विशेष अभियान और जनजागरूकता कार्यक्रम आगे भी लगातार जारी रहेगा।

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