मजाक करने की बात पर विवाद, कैब चालक के पेट में धारदार हथियार से किए कई वार

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हाउसिंग बोर्ड चरोदा में शराब पीने के दौरान हुआ विवाद; पुरानी भिलाई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर खून लगा हथियार किया जब्त

भिलाई, हाउसिंग बोर्ड चरोदा में शराब पीने के दौरान मजाक करने की बात को लेकर हुए विवाद में कैब चालक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोपी ने विवाद के दौरान गाली-गलौज करते हुए किचन में रखे सब्जी काटने के धारदार हथियार से कैब चालक के पेट पर कई बार वार कर दिया। घटना के बाद पुरानी भिलाई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त खून लगा धारदार हथियार जब्त किया है।

पुलिस के अनुसार घटना 16 सितंबर की रात करीब 1:30 बजे हाउसिंग बोर्ड चरोदा स्थित एक मकान में हुई। कैब चालक डी. अनिवेश राव हाउसिंग बोर्ड चरोदा निवासी दुर्गेश पनागर के परिवार को उनके घर छोड़ने गया था। परिवार को छोड़ने के बाद दुर्गेश पनागर ने उसे खाना खाने के लिए रुकने कहा। इसके बाद कैब चालक वहीं रुक गया।

बताया गया कि इसके बाद दुर्गेश पनागर, उसके साले अविनाश मगरवंशी और कैब चालक डी. अनिवेश राव एक साथ बैठकर मदिरापान कर रहे थे। इसी दौरान आपस में मजाक करने की बात को लेकर अविनाश मगरवंशी और अनिवेश राव के बीच विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने गाली-गलौज शुरू कर दी और किचन में रखा धारदार हथियार उठा लिया।

आरोप है कि आरोपी ने धारदार हथियार से कैब चालक के पेट में कई बार वार कर दिया। हमले के बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुरानी भिलाई पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की।

राकुंका क्षेत्र से आरोपी को पकड़ा

पुलिस टीम ने आरोपी की पतासाजी के दौरान उसके राकुंका क्षेत्र में होने की सूचना प्राप्त की। इसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर अविनाश मगरवंशी को हिरासत में लिया और उसे थाना लाकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने घटना करना स्वीकार किया।

इसके बाद आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटना में प्रयुक्त खून लगा धारदार हथियार बरामद कर जब्त किया। पुलिस ने प्रकरण में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने के बाद आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया। उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

आरोपी दादर चरोदा में रह रहा था

गिरफ्तार आरोपी की पहचान अविनाश मगरवंशी, उम्र 21 वर्ष, निवासी नुसगड़, थाना सलिया, जिला बलौदाबाजार-भाटापारा के रूप में हुई है। वह वर्तमान में ग्राम दादर चरोदा, थाना पुरानी भिलाई क्षेत्र में रह रहा था।

पुलिस ने इस मामले में अपराध क्रमांक 519/2026 के तहत धारा 109(1) बीएनएस के अंतर्गत अपराध दर्ज किया है। घटना में प्रयुक्त एक खून लगा धारदार हथियार जब्त किया गया है।

पुलिस ने की विवाद से बचने की अपील

दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि आपसी विवाद की स्थिति में कानून हाथ में न लें। विवाद बढ़ने से पहले पुलिस को सूचना दें। पुलिस ने सार्वजनिक और निजी स्थानों पर हिंसक गतिविधियों से बचने तथा किसी भी आपराधिक घटना की जानकारी तत्काल पुलिस को देने की अपील की है।

कार्रवाई में पुरानी भिलाई थाना प्रभारी निरीक्षक विजय यादव, उप निरीक्षक प्रमोद सिन्हा, सहायक उप निरीक्षक गंगाप्रसाद श्रीवास और आरक्षक अनिल टंडन की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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