हाईकोर्ट के निर्देश पर अवैध निर्माणों पर दौड़ा बुलडोजर, मदरसा, मकान और दुकानें ध्वस्त

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भिलाई, उच्च न्यायालय बिलासपुर के निर्देश पर भिलाई नगर निगम ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के सहयोग से जोन-1 नेहरू नगर क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मदरसा, मकान एवं दुकानों सहित कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में अतिक्रमित भूमि को खाली कराया गया।

निगम प्रशासन के अनुसार उल्लास नगर में शिवा पब्लिक स्कूल के सामने ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के लिए आरक्षित भूमि पर लंबे समय से अवैध रूप से मदरसा और आवासीय मकान का निर्माण कर कब्जा किया गया था। उक्त भूमि पर शासन की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पात्र हितग्राहियों के लिए आवास निर्माण प्रस्तावित है और इसके लिए स्वीकृति भी प्रदान की जा चुकी है। इसके बावजूद भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण किए जाने के कारण परियोजना प्रभावित हो रही थी।
प्रशासन ने बताया कि अतिक्रमण हटाने से पहले संबंधित पक्षों को कई बार नोटिस जारी कर स्वयं निर्माण हटाने का अवसर दिया गया था, लेकिन निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं होने पर न्यायालय के आदेश के पालन में संयुक्त अभियान चलाकर अवैध निर्माणों को हटाया गया।
इसी क्रम में नेहरू नगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चंदूलाल चंद्राकर अस्पताल के समीप स्थित अतिक्रमित दुकानों एवं आवासीय निर्माणों पर भी बुलडोजर चलाया गया। यहां भी पूर्व में अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए थे।

कार्रवाई के दौरान अनुविभागीय दंडाधिकारी दशरथ सिंह राजपूत, नगर पुलिस अधीक्षक सत्य प्रकाश तिवारी, तहसीलदार डीकेश्वर साहू, उपायुक्त एवं जोन आयुक्त दिनेश कोसरिया, जोन आयुक्त येशा लहरे सहित निगम, राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। इसके अलावा कार्यपालन अभियंता, राजस्व निरीक्षक, पटवारी, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और बेदखली दल के सदस्य भी मौके पर तैनात रहे।

निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा या निर्माण स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वेच्छा से अतिक्रमण हटाएं, अन्यथा भविष्य में भी इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और उसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अतिक्रमणकर्ताओं की होगी।

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