सुबह 6 से रात 11 बजे तक रहेगा प्रतिबंध, 16 नवंबर तक दोपहर की छूट समाप्त
दुर्ग, शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दुर्ग ने भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों के प्रवेश संबंधी आदेश में संशोधन किया है। इसके तहत दुर्ग शहर के निर्धारित नौ मार्गों पर अब सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा।
पूर्व में इन मार्गों पर दोपहर 12 से 2 बजे तक दी जाने वाली छूट को 16 नवंबर 2026 तक समाप्त कर दिया गया है। प्रतिबंधित मार्गों में पुलगांव चौक से पोटिया रोड, गंजपारा, गुरुद्वारा चौक से बटालियन रोड, धमधा नाका ओवरब्रिज से ग्रीन चौक, पुष्पक नगर से कातुलबोर्ड रोड, बघेरा, 32 बंगला बायपास, ठगड़ा बांध और धनौरा बायपास से महाराजा चौक मार्ग शामिल हैं।
इसी तरह भिलाई के नंदिनी रोड पर पावर हाउस चौक से छावनी चौक तक भी अब सुबह 6 से रात 11 बजे तक भारी एवं मध्यम मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पहले यह प्रतिबंध रात 9 बजे तक था।
हालांकि एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड, एलपीजी गैस सिलेंडर, राशन सामग्री, कस्टम मिलिंग, दूध, सब्जी और फल सहित आवश्यक वस्तुओं का परिवहन करने वाले वाहनों को छूट दी गई है।
यातायात पुलिस दुर्ग ने वाहन चालकों एवं परिवहनकर्ताओं से संशोधित आदेश का पालन करने की अपील की है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
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