50 हजार रुपये के कर्ज के बदले 72,500 रुपये देने के बाद भी मांगे जा रहे थे डेढ़ लाख रुपये, पुलिस ने 3.79 लाख रुपये नकद सहित ब्लैंक चेक और स्टाम्प पेपर किए जब्त
भिलाई, ब्याज पर रकम देने के बाद मनमाने तरीके से वसूली करने, अतिरिक्त रकम की मांग करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में वैशालीनगर पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। आरोपितों में बबली साहू उर्फ बबली निरंजन (42) और ज्योति निरंजन (27) शामिल हैं। पुलिस ने मामले की जांच और तलाशी के दौरान कुल 3 लाख 79 हजार 900 रुपये नकद के साथ ब्याज के लेन-देन का हिसाब रखने वाली डायरी, विभिन्न बैंकों के ब्लैंक चेक और कोरे स्टाम्प पेपर जब्त किए हैं। दोनों आरोपितों को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस के अनुसार, वैशालीनगर निवासी पूनम मनोज कुमार ने 27 अक्टूबर को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2024 में ब्याज पर 50 हजार रुपये लेने के बाद सुरक्षा के तौर पर ब्लैंक चेक और हस्ताक्षरित कोरा स्टाम्प पेपर दिया था। रकम देने के बाद भी उनसे अतिरिक्त राशि की मांग की जा रही थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की।
50 हजार के बदले 72,500 रुपये देने का दावा
शिकायत के मुताबिक, प्रार्थिया ने 50 हजार रुपये के कर्ज के बदले प्रति सप्ताह 2,500 रुपये की दर से 29 सप्ताह में कुल 72,500 रुपये ब्याज के रूप में दिए थे। इसके बावजूद आरोपितों द्वारा उनसे अतिरिक्त डेढ़ लाख रुपये की मांग किए जाने का आरोप है। रकम देने में देरी होने पर गाली-गलौज करने और प्रार्थिया व उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी देकर दबाव बनाने की बात भी शिकायत में कही गई है।
सहेली से भी एक लाख रुपये के कर्ज पर वसूली की शिकायत
इसी मामले में प्रार्थिया की सहेली सुमिता तब्बोली ने भी ब्याज पर रकम लेने के बाद परेशान किए जाने और धमकी देने की शिकायत की। उनके अनुसार, उन्होंने एक लाख रुपये कर्ज लिया था। इसके बदले प्रति सप्ताह पांच हजार रुपये की दर से 28 सप्ताह में कुल एक लाख 40 हजार रुपये का भुगतान किया। इसके बाद भी उन्हें कथित रूप से परेशान किया जा रहा था और अतिरिक्त रकम के लिए दबाव बनाया जा रहा था।
नकदी के साथ लेन-देन के दस्तावेज जब्त
मामले की गंभीरता को देखते हुए वैशालीनगर पुलिस ने आरोपों की जांच करते हुए संबंधित दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों का संकलन किया। तलाशी के दौरान बबली साहू उर्फ बबली निरंजन के कब्जे से 99,900 रुपये नकद बरामद किए गए। इसके अलावा सीमा यादव के मकान की तलाशी में लगभग 2 लाख 80 हजार रुपये नकद मिले। इस तरह कुल 3 लाख 79 हजार 900 रुपये जब्त किए गए।
पुलिस ने ब्याज के लेन-देन का हिसाब रखने वाली डायरी, विभिन्न बैंकों के ब्लैंक चेक और कोरे स्टाम्प पेपर भी जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक, ये सामग्री मामले की जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में देखी जा रही है।
कर्जा एक्ट सहित अन्य धाराओं में अपराध दर्ज
पूनम मनोज कुमार की शिकायत पर वैशालीनगर थाने में अपराध क्रमांक 402/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 308(5), 3(5) और कर्जा एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना के दौरान साक्ष्य मिलने के बाद दोनों महिलाओं को गिरफ्तार किया गया।
पुलिस के अनुसार, बबली साहू उर्फ बबली निरंजन के विरुद्ध सुपेला थाने में भी कर्जा एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत पूर्व में दो प्रकरण दर्ज हैं। इनमें अपराध क्रमांक 138/2026 और 1138/2026 शामिल हैं।
अवैध वसूली की शिकायत पुलिस से करने की अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि ब्याज पर रकम देने के नाम पर यदि कोई व्यक्ति मनमाने तरीके से ब्याज वसूलता है, अतिरिक्त रकम के लिए धमकी देता है या ब्लैंक चेक और हस्ताक्षरित कोरे स्टाम्प पेपर के माध्यम से दबाव बनाता है, तो इसकी सूचना तत्काल नजदीकी थाने में दें।
पुलिस ने लोगों से कर्ज के लेन-देन से संबंधित दस्तावेज, भुगतान की रसीदें और बैंक रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की भी अपील की है। किसी के दबाव में आकर ब्लैंक चेक या हस्ताक्षरित कोरे स्टाम्प पेपर नहीं देने तथा धमकी या प्रताड़ना की स्थिति में तत्काल पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी गई है।
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