सुपर लग्जरी, डीलक्स और साधारण बसों के लिए जारी हुई नई किराया दरें; रात्रिकालीन बस सेवा में 10 प्रतिशत अतिरिक्त किराया, दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों सहित पांच श्रेणियों को मिलेगी 100 प्रतिशत छूट
रायपुर, छत्तीसगढ़ शासन के परिवहन विभाग ने प्रदेश में यात्री बसों के किराये की दरें निर्धारित करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। इसके तहत सुपर लग्जरी वातानुकूलित, अर्ध-शयनयान, शयनयान, डीलक्स और साधारण बस सेवाओं के लिए अलग-अलग किराया तय किया गया है। निर्धारित दरों के अनुसार, साधारण बस में पहले पांच किलोमीटर की यात्रा के लिए प्रति यात्री 10 रुपये देने होंगे, जबकि डीलक्स बस और सुपर लग्जरी वातानुकूलित सेवाओं में शुरुआती पांच किलोमीटर का किराया 12 रुपये निर्धारित किया गया है। इसके बाद तय दर के अनुसार प्रति किलोमीटर किराया देना होगा।
परिवहन विभाग की ओर से जारी यह अधिसूचना 12 अक्टूबर 2026 को छत्तीसगढ़ राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित हुई है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित किराया दरें राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावशील होंगी। यह आदेश मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 67 की उपधारा (1) के तहत जारी किया गया है।


साधारण बस में 1.75 रुपये प्रति किलोमीटर किराया
जारी अधिसूचना के अनुसार, साधारण बस सेवा में पहले पांच किलोमीटर की दूरी के लिए प्रति यात्री 10 रुपये किराया निर्धारित किया गया है। इसके बाद प्रत्येक किलोमीटर के लिए 1.75 रुपये देने होंगे। वहीं, डीलक्स बस सेवा में शुरुआती पांच किलोमीटर के लिए 12 रुपये और उसके बाद प्रति किलोमीटर 2.20 रुपये किराया देना होगा।
सुपर लग्जरी वातानुकूलित बस सेवा में पहले पांच किलोमीटर के लिए प्रति यात्री 12 रुपये और इसके बाद प्रति किलोमीटर 3.30 रुपये की दर निर्धारित की गई है। सुपर लग्जरी वातानुकूलित अर्ध-शयनयान और शयनयान सेवा के लिए भी शुरुआती पांच किलोमीटर का किराया 12 रुपये रखा गया है। इसके बाद प्रति किलोमीटर 3.30 रुपये की दर से किराया लगेगा।
डीलक्स शयनयान कोच तथा वातानुकूलित सुविधाओं वाली डीलक्स सेवाओं के लिए भी अलग-अलग दरें तय की गई हैं। अधिसूचना में डीलक्स शयनयान कोच सेवा के लिए शुरुआती पांच किलोमीटर का किराया 12 रुपये और उसके बाद प्रति किलोमीटर 2.20 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं, डीलक्स शयनयान एवं अर्ध-शयनयान कोच की वातानुकूलित सेवा के लिए शुरुआती पांच किलोमीटर तक 12 रुपये तथा इसके बाद प्रति किलोमीटर 3.20 रुपये किराया निर्धारित है।
रात्रिकालीन बस सेवा में 10 प्रतिशत अधिक किराया
परिवहन विभाग ने रात्रिकालीन बस सेवाओं के लिए भी अलग प्रावधान किया है। साधारण बस की रात्रिकालीन सेवा में सामान्य बस किराये से 10 प्रतिशत अधिक राशि देनी होगी। अधिसूचना के मुताबिक, रात्रिकालीन सेवा उस बस सेवा को माना जाएगा, जो सामान्यतः सूर्यास्त से सूर्योदय के बीच संचालित होती है और जिसकी एक ओर की दूरी 200 किलोमीटर से अधिक होती है।
इस व्यवस्था के तहत संबंधित बस सेवा की श्रेणी और निर्धारित किराये के आधार पर अतिरिक्त राशि की गणना की जाएगी। हालांकि, रात्रिकालीन, वातानुकूलित, शयनयान या अर्ध-शयनयान सेवा का लाभ लेने के लिए संबंधित बस का पंजीकरण प्रमाणपत्र और परमिट में उस सेवा का उल्लेख होना आवश्यक है।
किराये में 50 पैसे तक की राशि का होगा समायोजन
अधिसूचना में किराये की गणना को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार, निर्धारित किराये में 50 पैसे तथा उससे अधिक की राशि को अगले पूरे रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जाएगा। इससे टिकट में देय अंतिम किराये की गणना निर्धारित नियम के अनुसार की जाएगी।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि यात्री वाहनों के नवीन किराये की दरों में बोलबम, स्कैनिया और मर्सिडीज बस सेवाओं के प्रस्तावित किराये को भी शामिल किया गया है। इन सेवाओं का किराया उनकी निर्धारित श्रेणी और सुविधाओं के अनुसार लागू होगा।
पांच श्रेणियों के यात्रियों को मिलेगा 100 प्रतिशत किराया माफ
नई अधिसूचना में कुछ विशेष श्रेणियों के यात्रियों को बस किराये में पूरी छूट देने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत नेत्रहीन व्यक्ति, मानसिक रूप से मंदबुद्धि व्यक्ति, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग व्यक्ति, 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक तथा एचआईवी/एड्स से पीड़ित मरीजों को निर्धारित शर्तों के तहत यात्री किराये में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
इसका अर्थ है कि पात्र यात्रियों से निर्धारित शर्तों के अधीन बस यात्रा का किराया नहीं लिया जाएगा। हालांकि, छूट का लाभ लेने के लिए संबंधित श्रेणी के अनुसार आवश्यक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
नेत्रहीन, मानसिक रूप से मंदबुद्धि, दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग और 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को यह सुविधा तब मिलेगी, जब वे छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी स्थान पर उपचार अथवा अन्य कार्य के लिए एक सहायक के साथ यात्रा कर रहे हों। अधिसूचना के अनुसार, इन पात्र यात्रियों को किराये में पूरी छूट दी जाएगी।
दिव्यांग और एचआईवी पीड़ित यात्रियों के लिए प्रमाणपत्र जरूरी
दोनों पैरों से चलने में असमर्थ दिव्यांग यात्रियों के लिए पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों अथवा शासकीय चिकित्सालय के अधिकारियों द्वारा जारी फोटोयुक्त प्रमाणपत्र मान्य होगा।
इसी तरह एचआईवी/एड्स से पीड़ित मरीजों के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति, रायपुर के एआरटी केंद्र अथवा कैंसर अस्पताल के अधिकारियों द्वारा जारी फोटोयुक्त प्रमाणपत्र स्वीकार किया जाएगा। ऐसे यात्रियों को यात्रा के दौरान अपना प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।
अधिसूचना में यह भी उल्लेख है कि एचआईवी/एड्स से पीड़ित मरीज के साथ यात्रा करने वाले सहायक या परिचारक का प्रमाणपत्र भी निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रस्तुत करना होगा।
नक्सल प्रभावित व्यक्तियों को किराये में 50 प्रतिशत छूट
छत्तीसगढ़ के निवासी ऐसे व्यक्ति, जिन्हें संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर कलेक्टर द्वारा विधिवत जारी ‘नक्सल प्रभावित व्यक्ति’ का प्रमाणपत्र प्राप्त है, उन्हें भी राहत दी गई है। ऐसे प्रमाणपत्रधारी यात्री यदि राज्य के भीतर यात्री बस से यात्रा के दौरान अपना प्रमाणपत्र दिखाते हैं, तो उन्हें यात्री किराये के भुगतान में 50 प्रतिशत छूट मिलेगी।
यह सुविधा निर्धारित प्रमाणपत्र और अधिसूचना में दी गई शर्तों के आधार पर लागू होगी।
नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने पर संबंधित बस संचालक और परिचालक के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन पर परमिट धारक के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा 86 के तहत तथा परिचालक के विरुद्ध धारा 34 के तहत कार्रवाई का प्रावधान किया गया है।
नई किराया दरों और छूट संबंधी प्रावधानों का उद्देश्य प्रदेश में बस सेवाओं के किराये को निर्धारित नियमों के अनुसार लागू करना है। यात्रियों को सलाह है कि यात्रा से पहले बस की श्रेणी, दूरी और लागू किराये की जानकारी प्राप्त कर लें। वहीं, किराये में छूट के पात्र यात्रियों को यात्रा के दौरान आवश्यक प्रमाणपत्र साथ रखना होगा।
Link : https://shricgnewscreator.com/bus-fares-fixed-in-chhattisgarh-%e2%82%b910-to-%e2%82%b912-to-be-charged-for-the-first-five-kilometers/













