84.880 ग्राम नकली आभूषणों के बदले ली रकम, पुलिस ने चार मोबाइल और नकली जेवर किए जब्त
दुर्ग, सिटी कोतवाली पुलिस और एसीसीयू की टीम ने नकली सोने के जेवरात को असली बताकर गिरवी रखने और 8.25 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों के कब्जे से चार मोबाइल फोन और 84.880 ग्राम वजन के नकली सोने के जेवरात बरामद किए गए हैं। पुलिस ने तीनों आरोपितों को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया है।
पुलिस के अनुसार, भोई पारा दुर्ग निवासी पवन कुमार जैन ने चार अक्टूबर को सिटी कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि 28 और 30 सितंबर को एक महिला और एक पुरुष ने नकली सोने के जेवरात गिरवी रखकर कुल 8.25 लाख रुपये नकद प्राप्त किए। बाद में जेवरात की वास्तविकता सामने आने पर मामले की शिकायत पुलिस से की गई।
जांच में सामने आई आरोपितों की भूमिका
शिकायत के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस ने अपराध क्रमांक 555/2026 के तहत धारा 318(4), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस और एसीसीयू की टीम ने तकनीकी जानकारी तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपितों की पतासाजी की।
जांच के दौरान पुलिस ने रमेश कुमार और मीनाक्षी बाघ को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में दोनों की घटना में संलिप्तता सामने आने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ और मेमोरेण्डम कथन के आधार पर नकली सोने के जेवरात उपलब्ध कराने वाले व्यक्ति की भी जानकारी मिली।
नकली जेवर उपलब्ध कराने वाला भी पकड़ा गया
पुलिस ने मामले में राजेश अग्रवाल की पतासाजी कर उसे भी पुलिस अभिरक्षा में लिया। पूछताछ और विवेचना में उसकी संलिप्तता पाए जाने पर उसे गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से चार मोबाइल फोन और प्रकरण से संबंधित नकली सोने के जेवरात जब्त किए हैं।
असली सोना बताकर गिरवी रखे नकली जेवर
पुलिस के मुताबिक आरोपितों ने नकली सोने के आभूषणों को वास्तविक सोने के जेवर के रूप में प्रस्तुत किया और उन्हें गिरवी रखकर नगद रकम हासिल की। इस तरह आरोपितों ने योजनाबद्ध तरीके से धोखाधड़ी की। जांच के दौरान नकली जेवर उपलब्ध कराने वाले आरोपित की भूमिका भी सामने आई, जिसके बाद उसके खिलाफ भी कार्रवाई की गई।
पुलिस ने की लोगों से सतर्क रहने की अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सोने अथवा अन्य कीमती आभूषणों की खरीदी-बिक्री या गिरवी रखने से पहले उनकी शुद्धता और वास्तविकता की विधिवत जांच अवश्य कराएं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या धोखाधड़ी की जानकारी मिलने पर तत्काल नजदीकी थाना अथवा पुलिस को सूचना दें।
गिरफ्तार आरोपित:
- रमेश कुमार, 35 वर्ष, निवासी शिवानंद नगर, रायपुर
- मीनाक्षी बाघ, 39 वर्ष, निवासी कादम्बरी नगर, दुर्ग
- राजेश अग्रवाल, 45 वर्ष, निवासी कबीर नगर, रायपुर
घटना स्थल: सहेली आर्म्स, श्री शिवम मॉल, दुर्ग।
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