भिलाई स्टील प्लांट से चोरी स्क्रैप खपाने के मामले में दो डायरेक्टर गिरफ्तार

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रायपुर पावर एंड स्टील लिमिटेड, रसमड़ा में स्क्रैप खपाए जाने के साक्ष्य मिले; अब तक 21 आरोपियों की गिरफ्तारी, दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेजा

भिलाई, भिलाई इस्पात संयंत्र से चोरी किए गए लोहे के स्क्रैप को रसमड़ा स्थित रायपुर पावर एंड स्टील लिमिटेड में खपाए जाने के मामले में पुरानी भिलाई पुलिस ने कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और एक डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। इस कार्रवाई के बाद मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या बढ़कर 21 हो गई है।

पुलिस के अनुसार, थाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक 277/2026 के तहत प्रकरण दर्ज है। मामले की शुरुआत 26 मई 2026 को अकलोरडीही खदानपारा स्थित ए.के. ट्रेडर्स से भारी मात्रा में लोहे का स्क्रैप बरामद किए जाने के बाद हुई थी। इस मामले में पुलिस ने अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और प्रकरण की विवेचना जारी थी।

तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ से सामने आई जानकारी

विवेचना के दौरान गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में मिली महत्वपूर्ण जानकारी तथा तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण के आधार पर पुलिस को भिलाई इस्पात संयंत्र से चोरी किए गए स्क्रैप को रायपुर पावर एंड स्टील लिमिटेड, रसमड़ा स्थित औद्योगिक संस्थान में खपाए जाने से संबंधित महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले।

पुलिस ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विनोद कुमार गर्ग और डायरेक्टर संदीप कुमार सिंह को 18 सितंबर को गिरफ्तार किया। दोनों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

21 आरोपियों की गिरफ्तारी

पुरानी भिलाई पुलिस के मुताबिक, इस मामले में पहले 19 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी थी। अब कंपनी के दो डायरेक्टरों की गिरफ्तारी के बाद प्रकरण में कुल गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 21 हो गई है। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे भी विवेचना जारी है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

गिरफ्तार आरोपी

विनोद कुमार गर्ग (60 वर्ष)
निवासी वालफोर्ट सिटी, भाठागांव, रायपुर। पुलिस के अनुसार वह रायपुर पावर एंड स्टील लिमिटेड, रसमड़ा में मैनेजिंग डायरेक्टर है।

संदीप कुमार सिंह (39 वर्ष)
निवासी एसबीआई कॉलोनी, जुनवानी रोड, स्मृति नगर, दुर्ग। पुलिस के अनुसार वह रायपुर पावर एंड स्टील लिमिटेड, रसमड़ा में डायरेक्टर है।

प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं तथा छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस की विवेचना अभी जारी है।

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