उमरपोटी में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की थी आत्महत्या, मर्ग जांच में सामने आए प्रताड़ना के तथ्य; आरोपी पति गिरफ्तार थाना उतई क्षेत्र के ग्राम उमरपोटी में नवविवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के मामले में मर्ग जांच के बाद पुलिस ने उसके पति के खिलाफ दहेज मृत्यु का अपराध दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान परिजनों और संबंधित लोगों के कथन तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दहेज को लेकर प्रताड़ित किए जाने के तथ्य सामने आए। आरोप है कि पति दहेज में कार नहीं मिलने की बात को लेकर पत्नी से विवाद करता था तथा उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। मामले में पुलिस ने आरोपी पति विपुल यादव (25) को गिरफ्तार कर लिया है।
दुर्ग, थाना उतई क्षेत्र के ग्राम उमरपोटी में नवविवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के मामले में मर्ग जांच के बाद पुलिस ने उसके पति के खिलाफ दहेज मृत्यु का अपराध दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान परिजनों और संबंधित लोगों के कथन तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दहेज को लेकर प्रताड़ित किए जाने के तथ्य सामने आए। आरोप है कि पति दहेज में कार नहीं मिलने की बात को लेकर पत्नी से विवाद करता था तथा उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था। मामले में पुलिस ने आरोपी पति विपुल यादव (25) को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस के अनुसार, ग्राम उमरपोटी के फेस-01 वेदांत नगर में 15 अगस्त 2026 को एक नवविवाहिता द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद उतई पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए मर्ग क्रमांक 75/2026 धारा 194 बीएनएसएस के तहत जांच शुरू की।
एक साल पहले हुआ था विवाह
मर्ग जांच में सामने आया कि मृतिका का विवाह आरोपी विपुल यादव, निवासी फेस-01 वेदांत नगर, ग्राम उमरपोटी के साथ लगभग एक वर्ष पहले हुआ था। 22 अप्रैल 2026 को गौना होने के बाद वह ससुराल आई थी। पुलिस ने जांच के दौरान मृतिका के परिजनों सहित संबंधित व्यक्तियों के बयान दर्ज किए और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण किया।
कार को लेकर होता था विवाद
जांच के दौरान परिजनों की ओर से आरोप लगाया गया कि आरोपी पति मृतिका के माता-पिता द्वारा दहेज में कार नहीं दिए जाने की बात को लेकर उससे विवाद करता था। आरोप है कि इस दौरान पत्नी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। पुलिस के मुताबिक, घटना से एक दिन पहले भी इसी बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद आरोपी के घर से चले जाने की बात भी जांच में सामने आई।
मर्ग जांच के बाद दर्ज किया अपराध
मर्ग जांच में प्राप्त तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर उतई पुलिस ने आरोपी पति विपुल यादव के खिलाफ अपराध क्रमांक 457/2026 धारा 80(2) बीएनएस के तहत दहेज मृत्यु का अपराध पंजीबद्ध किया। पुलिस ने आरोपी को 12 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया है। मामले में उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि विवाह या पारिवारिक संबंधों में दहेज की मांग, प्रताड़ना अथवा महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। पुलिस का कहना है कि प्राप्त शिकायत और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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