फर्जी दस्तावेजों से किराये की कार को अपना बताकर बेचने का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार

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फर्जी आधार, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस के सहारे कार बेचने की कोशिश; खुर्सीपार पुलिस ने चंद घंटों में आरोपी को पकड़ा, वाहन बरामद

भिलाई, किराये की कार को अपना वाहन बताकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बेचने का प्रयास करने वाले आरोपी को खुर्सीपार पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने कार को किराये पर लेने के दौरान फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस सहित अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। इसके बाद उसी कार को अपना वाहन बताकर दूसरे व्यक्ति को बेचने का प्रयास किया गया। शिकायत मिलने के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर घटना में प्रयुक्त कार बरामद कर ली।

पुलिस के अनुसार, 2 सितंबर 2026 को हिमांशु वैष्णव ने थाना खुर्सीपार में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि आरोपी शुभम अनिल रामटेके ने फर्जी पहचान संबंधी दस्तावेजों के आधार पर वाहन क्रमांक CG 10 BE 6250 किराये पर लिया था। इसके बाद आरोपी ने उक्त वाहन को स्वयं का बताकर किसी अन्य व्यक्ति को बेचने का प्रयास किया।

शिकायत मिलते ही शुरू हुई जांच

मामले की गंभीरता को देखते हुए खुर्सीपार पुलिस ने तत्काल अपराध क्रमांक 388/2026 दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने संदिग्ध की तलाश करते हुए उसे चंद घंटों के भीतर हिरासत में ले लिया। पूछताछ और विवेचना के दौरान आरोपी की संलिप्तता सामने आने के बाद पुलिस ने गवाहों की मौजूदगी में वाहन क्रमांक CG 10 BE 6250 बरामद किया।

पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

फर्जी दस्तावेजों से बनाया वाहन मालिक बनने का प्रयास

जांच में सामने आया कि आरोपी ने किराये पर प्राप्त कार को अपना वाहन दर्शाने के लिए फर्जी पहचान संबंधी दस्तावेज तैयार अथवा प्रस्तुत किए। इसके बाद कार को वास्तविक मालिक की जानकारी के बिना अन्य व्यक्ति के समक्ष अपना वाहन बताते हुए बेचने का प्रयास किया गया।

घटना छावनी ओवरब्रिज के नीचे निखिल होटल के पास, खुर्सीपार क्षेत्र की बताई गई है।

नागपुर का रहने वाला है आरोपी

गिरफ्तार आरोपी की पहचान शुभम अनिल रामटेके (30) निवासी नागपुर निर्मल कॉलोनी, जरीपटका, नारा रोड, थाना जरीपटका, जिला नागपुर, महाराष्ट्र के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से कार क्रमांक CG 10 BE 6250 बरामद की है।

इन धाराओं में कार्रवाई

खुर्सीपार पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 388/2026 में बीएनएस की धारा 318(4), 319(2), 336(3), 337, 338 एवं 340(2) के तहत कार्रवाई की है।

थाना प्रभारी और स्टाफ की रही महत्वपूर्ण भूमिका

पूरी कार्रवाई में थाना खुर्सीपार के निरीक्षक लक्ष्मण केवट एवं थाना स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

वाहन खरीदते समय दस्तावेजों का करें सत्यापन

दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी वाहन की खरीद-बिक्री करते समय वाहन के साथ प्रस्तुत किए जा रहे सभी दस्तावेजों का विधिवत सत्यापन करें। संदिग्ध व्यक्ति, फर्जी दस्तावेज या वाहन संबंधी धोखाधड़ी की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।

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