दुर्ग यातायात पुलिस की कार्रवाई, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर सीजेएम न्यायालय ने सुनाया अर्थदंड; सड़क सुरक्षा अभियान रहेगा जारी
दुर्ग, दुर्ग यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा अभियान के तहत शराब के नशे में प्रतिबंधित मार्ग पर खतरनाक तरीके से वाहन चला रहे चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय, दुर्ग ने चालक पर 32 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
यातायात पुलिस के अनुसार, जिले में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात नियमों का प्रभावी पालन कराने के उद्देश्य से विशेष अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है। अभियान के दौरान यातायात पुलिस की टैंगो-5 टीम ने प्रतिबंधित मार्ग पर एक वाहन चालक को शराब के नशे की हालत में लापरवाही और खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए पकड़ा।
जांच के दौरान चालक के खिलाफ मोटरयान अधिनियम की धारा 185 (शराब पीकर वाहन चलाना), धारा 184 (खतरनाक वाहन संचालन) तथा धारा 115/194 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई। इसके बाद प्रकरण को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय, दुर्ग में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालय ने चालक पर 32 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया।

यातायात पुलिस की सक्रियता से हुई कार्रवाई
पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस कार्रवाई में यातायात पुलिस की टैंगो-5 टीम एवं ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और यातायात नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना है।
दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि शराब का सेवन करने के बाद किसी भी स्थिति में वाहन न चलाएं। थोड़ी-सी लापरवाही न केवल चालक बल्कि अन्य राहगीरों और वाहन चालकों के जीवन के लिए भी गंभीर खतरा बन सकती है। पुलिस ने कहा कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भविष्य में भी लगातार सख्त वैधानिक कार्रवाई जारी रहेगी।
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