रायपुर । कोयला घोटाला मामले में आरोपित सौम्या चौरसिया, रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी समेत अन्य सभी आरोपियों को सर्वोच्च न्यायालय ने रेग्युलर जमानत दे दी है। इससे पहले ये सभी आरोपित अंतरिम जमानत पर बाहर थे।
न्यायालय ने जमानत के साथ यह भी आदेश दिया है कि आरोपित राज्य से बाहर न रहें, ताकि मामले की जांच और प्रक्रिया में किसी तरह की बाधा न आए।
अभियुक्तों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे, हर्षवर्धन परघनीया, शशांक मिश्रा, तुषार गिरी और मुक्त गुप्ता ने पैरवी की। वहीं, राज्य शासन की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी और राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता रवि शर्मा ने पक्ष रखा।
जमानत आदेश चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बगाची की पीठ ने जारी किया। इस फैसले के बाद आरोपियों को अब अपने निजी जीवन और कानूनी तैयारियों में राहत मिलेगी।
कोयला घोटाला मामला: आरोपियों को सर्वोच्च न्यायालय से रेग्युलर जमानत


