दुर्ग के प्रथम अपर सत्र न्यायालय ने 14 अक्टूबर को सुनाया फैसला; मारपीट और हत्या के मामले में दोषसिद्धि, विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी रही
दुर्ग, चैतन साहू हत्याकांड में दुर्ग जिला न्यायालय ने 14 अक्टूबर 2026 को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों को दोषसिद्ध कर विभिन्न धाराओं के तहत कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। थाना सुपेला के अपराध क्रमांक 437/2024 से संबंधित इस मामले में न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत दंडादेश जारी किया। उपलब्ध सजा वारंट के अनुसार, रोशनी उर्फ रोशलीन लकड़ा और कुलेश्वर साहू को आजीवन कारावास सहित विभिन्न सजाएं सुनाई गई हैं। तीसरे आरोपी आकाश देशलहरा के संबंध में भी पुलिस की विज्ञप्ति में दोषसिद्धि का उल्लेख है, हालांकि उपलब्ध विवरण में उसकी धारावार सजा स्पष्ट नहीं है।
आयुष्मान अस्पताल के पास हुई थी घटना
प्रकरण के अनुसार, 29 दिसंबर 2024 को रात करीब 8:30 बजे दुर्ग के सिविल लाइन क्षेत्र में आयुष्मान अस्पताल के पास चैतन साहू के साथ मारपीट की घटना हुई थी। इस घटना में गंभीर चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। मामले में थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 437/2024 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी। पुलिस ने मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों का संकलन कर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां सुनवाई के बाद फैसला सुनाया गया।
न्यायालय ने विभिन्न धाराओं में सुनाई सजा
उपलब्ध सजा वारंट के अनुसार, दोषसिद्ध आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अलग-अलग अवधि के कारावास और अर्थदंड का प्रावधान लागू करते हुए सजा सुनाई गई। इनमें धारा 191(2) के तहत दो वर्ष का कारावास और 500 रुपये अर्थदंड, धारा 191(3) के तहत तीन वर्ष का कारावास और 500 रुपये अर्थदंड, धारा 103(1)/190 के तहत आजीवन कारावास और 500 रुपये अर्थदंड, धारा 61(2) के तहत आजीवन कारावास और 500 रुपये अर्थदंड तथा धारा 118(1) के तहत तीन वर्ष का कारावास और 500 रुपये अर्थदंड शामिल हैं।
न्यायालय ने संबंधित सजाओं को साथ-साथ चलाने तथा आरोपियों द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को नियमानुसार सजा में समायोजित करने का आदेश भी दिया है।
तीनों आरोपियों के नाम
पुलिस की विज्ञप्ति में आरोपियों की पहचान इस प्रकार बताई गई है—
- रोशनी उर्फ रोशलीन लकड़ा (19 वर्ष), निवासी चांदनी चौक, थाना कोतवाली, अंबिकापुर, जिला सरगुजा।
- कुलेश्वर साहू (19 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 40, सिविल लाइन, कसारीडीह, थाना पद्मनाभपुर, जिला दुर्ग।
- आकाश देशलहरा (19 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 40, सिविल लाइन, कसारीडीह, थाना पद्मनाभपुर, जिला दुर्ग।
निरीक्षक केशव राम कोसले ने की विवेचना
इस प्रकरण की विवेचना निरीक्षक केशव राम कोसले ने की। पुलिस के अनुसार, विवेचना के दौरान आवश्यक साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को रखा, जिसके बाद न्यायालय ने आरोपियों को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई।
प्रकरण में सहायक जिला लोक अभियोजक संजय शुक्ल ने न्यायालय में पैरवी की। दुर्ग पुलिस के अनुसार, विवेचना की गुणवत्ता, साक्ष्यों की प्रस्तुति और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी इस मामले में महत्वपूर्ण रही। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, दुर्ग ने प्रकरण से जुड़े पुलिस अधिकारी और अभियोजन पक्ष के योगदान की सराहना की।
कानून हाथ में न लेने की अपील
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी विवाद की स्थिति में कानून अपने हाथ में न लें। हिंसा या आपराधिक गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। पुलिस ने कहा है कि अपराधों की विवेचना और न्यायालयीन प्रक्रिया में सहयोग करें तथा कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
प्रकाशन से पहले एक जरूरी तथ्य-जांच: मूल विज्ञप्ति की शुरुआती पंक्ति में तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास देने का उल्लेख है, जबकि सजा के विस्तृत विवरण में रोशनी उर्फ रोशलीन लकड़ा और कुलेश्वर साहू के नाम स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। आकाश देशलहरा की धारावार सजा का विवरण उपलब्ध नहीं है। इसलिए समाचार में तीसरे आरोपी की सजा को अंतिम रूप देने से पहले न्यायालय के मूल निर्णय या सजा वारंट से पुष्टि कर लें।
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