भिलाई, चार वर्षीय मासूम की बेरहमी से पिटाई कर उसकी हत्या करने वाले सौतेले पिता और मां को न्यायालय ने धारा 302, 34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपितों पर 1,000 रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है।
लोक अभियोजक एम.के. दिल्लीवार ने बताया कि आरोपित मनप्रीत सिंह, निवासी दौलतपुर, थाना मोंगा (पंजाब), वर्तमान में काजू मुसलमान का मकान, शंकर नगर, कुम्हारी में रहता था। उसने गायत्री साहू (निवासी ग्राम कचना-मड़ेली, थाना भखारा, जिला धमतरी) से विवाह किया था। गायत्री अपने पूर्व पति से हुए दो बच्चों—चार वर्षीय जगदीप सिंह और आठ वर्षीय अर्पिता कौर—को साथ लाई थी।
शादी के बाद पूरा परिवार कुम्हारी में किराये के मकान में रहता था। अभियोजन के अनुसार 31 जनवरी 2024 को मनप्रीत और गायत्री ने छोटे बच्चे जगदीप की हाथ-मुक्कों और लातों से पिटाई की। मनप्रीत ने उसे पेट और संवेदनशील अंगों पर लात मारी और जमीन पर पटक दिया, जिससे गंभीर चोटें आईं। इलाज के अभाव में 1 फरवरी की रात बालक की मृत्यु हो गई।
घटना की शिकायत पर कुम्हारी थाना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र न्यायाधीश विनोद कुजूर ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार आरोपित मनप्रीत सिंह पूर्व में भी बच्चे जगदीप को प्रताड़ित करता रहा था। कुछ माह पहले उसने बच्चे के गले में रस्सी बांधकर उसे ऊपर उठाकर लटकाया था। जब बच्चा तड़पने लगा तो मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए और विरोध किया, जिसके बाद मनप्रीत मौके से भाग गया। इस घटना में बच्चे के गले पर गहरे रस्सी के निशान पाए गए थे। पति-पत्नी के बीच भी अक्सर विवाद होते थे, जिनका असर बच्चों पर पड़ता था।






