बिजली कर्मियों के लिए खास खबर, सेवानिवृत्त के करीब पदोन्नति देने का रास्ता साफ

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रायपुर। स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (सीएसपीटीसीएल) ने सेवानिवृत्ति की कगार पर खड़े कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के निर्णयों के अनुपालन में यह फैसला लिया गया है, जिसमें 04 फरवरी 2019 और 16 अप्रैल 2024 के आदेश शामिल हैं।

सीएसपीटीसीएल के निदेशक मंडल ने इन न्यायिक आदेशों को चरणबद्ध ढंग से लागू करने का संकल्प लिया है। पहले चरण में 23 जून 2004 (अर्थात छत्तीसगढ़ सिविल (पदोन्नति) नियम, 2003 के पूर्व) की भर्ती वरिष्ठता सूची के आधार पर स्पष्ट रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नतियाँ की गई थीं।

इसके बाद 17 दिसंबर 2024 को मानव संसाधन विभाग के प्रमुखों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की एक समिति गठित की गई थी, जिसे तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी। लेकिन अब तक समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे अगली चरण की पदोन्नतियों में देरी हो रही है।

इस देरी से नाराज कई अधिकारी और कर्मचारी, जो जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं, ने अपने अभ्यावेदन में कहा कि वे अपनी योग्यता अनुसार पदोन्नति से वंचित हो रहे हैं। उन्होंने आग्रह किया कि उन्हें 19 दिसंबर 2024 को जारी आदेश संख्या 8113 के अनुसार पदोन्नति दी जाए।

इन अभ्यावेदनों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, सीएसपीटीसीएल ने निर्णय लिया है कि पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों को उन पदों पर पदोन्नत किया जाएगा जिन पर उनके कनिष्ठ पहले ही पदोन्नत हो चुके हैं। ये पदोन्नतियाँ सेवानिवृत्ति की तिथि से तीन माह पूर्व तक दी जा सकेंगी, बशर्ते कि:

कर्मचारी की एसीआर ग्रेडिंग निर्धारित मानदंडों के अनुरूप हो,

उसके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित न हो, और
इन पदोन्नतियों को एक असाधारण और विशिष्ट कदम माना जाएगा तथा भविष्य की किसी पदोन्नति या कानूनी दावे की मिसाल नहीं बनाया जाएगा। साथ ही, यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित एसएलपी (सी) डायरी संख्या 5555/2025 के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

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