शपथ पत्र में आपराधिक जानकारी छुपाने का मामला, पंचायत अधिनियम की धारा 122 के तहत पद से हटाया गया; अब ग्राम पंचायत में होगा उपचुनाव
दुर्ग, दुर्ग जिले के चर्चित ग्राम पंचायत समोदा में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए सरपंच अरुण गौतम को पद से बर्खास्त कर दिया गया है। दुर्ग एसडीएम ने छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की धारा 122 के तहत यह आदेश जारी किया है। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई हाई कोर्ट के निर्देश के बाद की गई है। सरपंच पद से हटाए जाने के बाद अब ग्राम पंचायत समोदा में उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
जानकारी के मुताबिक, अरुण गौतम ने सरपंच चुनाव के दौरान दाखिल किए गए शपथ पत्र में अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी छुपाई थी। आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर अपने खिलाफ दर्ज मामलों का उल्लेख नहीं किया, जबकि वे जेवरा सिरसा चौकी क्षेत्र में निगरानीशुदा बदमाश के रूप में दर्ज हैं। इस मामले को लेकर न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद हाई कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने कार्रवाई की।

अरुण गौतम का नाम पहले भी कई विवादों में सामने आ चुका है। क्षेत्र में दबंगई और अतिक्रमण से जुड़े मामलों को लेकर उनकी चर्चा होती रही है। बताया जाता है कि उन्हें पूर्व में जेल भी जाना पड़ा था। उनके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज होने के साथ-साथ एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी थीं।
समोदा गांव पहले ही प्रदेशभर में चर्चा में आ चुका है। इसी गांव में अफीम की खेती का मामला सामने आने के बाद प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई ने पूरे छत्तीसगढ़ का ध्यान अपनी ओर खींचा था। अब सरपंच की बर्खास्तगी के बाद एक बार फिर समोदा चर्चा का केंद्र बन गया है।
एसडीएम दुर्ग द्वारा जारी आदेश के बाद पंचायत विभाग ने उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जल्द ही ग्राम पंचायत समोदा को नया सरपंच मिलने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।


