रायपुर। स्वच्छता में पूरे देश में माडल शहर के रूप में अपनी पहचान बनाने वाला शहर अब एक और मामले में माडल बनने की तैयारी में है। इस बार सड़क हादसों में हो रही मौतों की संख्या को कम करने के लिए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। अब 1 अगस्त से दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति के दिशा-निर्देशों के आधार पर लिया गया है। समिति के अध्यक्ष एवं पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे ने देशभर में सड़क दुर्घटनाएं कम करने के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट को अनिवार्य करने तथा जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए थे।
इंदौर शहर प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। प्रशासन के मुताबिक पेट्रोल पंपों पर अब केवल हेलमेट पहनने वाले दोपहिया वाहन चालकों को ही पेट्रोल दिया जाएगा। इसके प्रचार-प्रसार के लिए प्रशासन 30 और 31 जुलाई को जागरूकता अभियान चलाएगा, जबकि 1 अगस्त से यह नियम सख्ती से लागू किया जाएगा।
प्रशासन का कहना है कि यह कदम केवल चालान या कार्रवाई के उद्देश्य से नहीं, बल्कि नागरिकों की जान की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। नियम का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंपों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। सभी पंप संचालकों को इस संबंध में निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
सड़क सुरक्षा समिति और जिला प्रशासन को उम्मीद है कि इस कदम से लोगों में हेलमेट पहनने की आदत विकसित होगी और सड़क हादसों में कमी आएगी। यह अभियान सड़क पर जागरूकता और ज़िम्मेदारी की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।
इस शहर में बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल, सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन सख्त
