चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट जाने को कहा

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रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल ने शराब घोटाले में हुई अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका (नं. 299) दायर की थी। इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश:
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की डबल बेंच ने स्पष्ट किया कि
पहले याचिकाकर्ता को उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए हाईकोर्ट जाना होगा।
सुप्रीम कोर्ट में सीधे याचिका दाखिल नहीं की जा सकती, जब तक अन्य विकल्प (जैसे हाईकोर्ट) का उपयोग नहीं किया गया हो।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील:
अभिषेक मनु सिंघवी,
कपिल सिब्बल, विवेक तनखा रहे।

कोर्ट ने कहा कि अगर गिरफ्तारी पर आपत्ति है, तो सबसे पहले हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना जरूरी है। इसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की जा सकती है।

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