रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार ने हॉफ बिजली बिल योजना में व्यावहारिक संशोधन करते हुए अब 400 यूनिट प्रति माह की छूट के स्थान पर 100 यूनिट तक की मासिक खपत पर 50% रियायत देने का निर्णय लिया है। यह बदलाव उपभोक्ताओं की वास्तविक खपत और सरकारी संसाधनों के संतुलन को ध्यान में रखकर किया गया है।
वर्तमान में राज्य के 45 लाख घरेलू उपभोक्ताओं में से लगभग 31 लाख परिवार ऐसे हैं, जिनकी मासिक बिजली खपत 100 यूनिट से अधिक नहीं है। यानी लगभग 70% उपभोक्ता अब भी इस योजना से पूर्ववत् लाभान्वित होते रहेंगे।
इन 31 लाख परिवारों में से 15 लाख बीपीएल परिवार शामिल हैं, जिन्हें 30 यूनिट तक की मुफ्त बिजली योजना के तहत पहले की तरह निशुल्क बिजली मिलती रहेगी। साथ ही, उन्हें हॉफ बिजली बिल योजना के तहत 100 यूनिट तक की खपत पर 50% छूट भी मिलती रहेगी।
राज्य सरकार का यह कदम कमजोर और मध्यमवर्गीय उपभोक्ताओं को बिजली खर्च में राहत देने के साथ-साथ राजकोषीय प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण के प्रति भी प्रतिबद्धता दर्शाता है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधन केवल उच्च खपत वाले उपभोक्ताओं को लक्षित करता है, जबकि जरूरतमंद वर्ग को पहले जैसा प्रत्यक्ष लाभ जारी रहेगा। यह निर्णय जनहितकारी, आर्थिक रूप से संतुलित और दीर्घकालिक ऊर्जा नीति का हिस्सा है।
हॉफ बिजली बिल अब केवल 100 यूनिट खपत पर
