दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं

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पेट्रोल पंपों में “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” बोर्ड लगाना अनिवार्य

दुर्ग। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और नागरिकों के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अभिजीत सिंह ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को आदेश दिया गया है कि बिना हेलमेट लगाए दोपहिया वाहन चालकों अथवा सवारों को पेट्रोल एवं अन्य उपयोगी ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाए।

जिला दण्डाधिकारी के आदेश के अनुसार यह प्रतिबंध आकस्मिक मेडिकल इमरजेंसी तथा धार्मिक पगड़ी पहनने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा। आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी पेट्रोल पंप संचालकों को अपने परिसर में “नो हेलमेट, नो पेट्रोल” का सुस्पष्ट बोर्ड अथवा पोस्टर अनिवार्य रूप से लगाने के निर्देश दिए गए हैं।

आदेश का उल्लंघन करने की स्थिति में संबंधित पेट्रोल पंप संचालकों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत विधि अनुसार दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश जनहित में तत्काल प्रभाव से एकपक्षीय रूप से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(2) के अंतर्गत जारी किया गया है और आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

उल्लेखनीय है कि दुर्ग जिले में दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट का नियमित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए लगातार जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रवर्तन कार्रवाई भी की जा रही है, इसके बावजूद दोपहिया वाहनों से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में अपेक्षित कमी नहीं आ रही है। इन दुर्घटनाओं में जन-धन की लगातार हो रही हानि को देखते हुए प्रशासन ने व्यवहारिक स्तर पर कठोर और प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता महसूस की।

इसी क्रम में जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चालकों को ईंधन नहीं देने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। प्रशासन का मानना है कि इस निर्णय से आमजन को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा और सड़क सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे स्वयं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यातायात नियमों का पालन करें और हेलमेट पहनकर ही दोपहिया वाहन चलाएं।

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