इस जिले में शराब चाहिए तो हेलमेट लेकर आइए

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रायपुर। छत्तीसगढ के बालोद जिले में सड़क सुरक्षा को सख्ती से लागू करने की दिशा में जिले में एक कड़ा और अनूठा फैसला लिया गया है। अब बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को न तो पेट्रोल मिलेगा और न ही शराब की बिक्री की जाएगी। यह निर्णय बीते आठ अगस्त को जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की संयुक्त बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा और पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने की।

फैसले के मुताबिक, पेट्रोल पंप संचालक और शराब दुकान संचालक यह सुनिश्चित करेंगे कि केवल हेलमेटधारी ग्राहकों को ही सेवा दी जाए। नियम तोड़ने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, यहां तक कि लाइसेंस निरस्तीकरण या दुकान बंद करने तक की चेतावनी दी गई है।
आदेश का असर दिखने लगा है शराब दुकानों पर लोग हेलमेट पहनकर कतार में खड़े नजर आए। प्रशासन का कहना है कि यह नियम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि लोगों की जान बचाने के उद्देश्य से लागू किया गया है। कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने स्पष्ट कहा, बिना हेलमेट वाहन चलाना कानून का उल्लंघन ही नहीं, बल्कि आत्मघाती कदम है। इस पहल के जरिए जिला प्रशासन सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना चाहता है और लोगों को हेलमेट पहनने की आदत डालना चाहता है। हालांकि, स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया विभाजित नजर आ रही है। कुछ लोग इसे सकारात्मक और समय की मांग बता रहे हैं, तो कुछ लोग व्यवहारिक समस्याओं की ओर इशारा कर रहे हैं। फिर भी प्रशासन आश्वस्त है कि यह नियम धीरे-धीरे जिले में व्यापक रूप से लागू होगा और अन्य जिलों के लिए मॉडल बन सकता है। पुलिस और प्रशासन की टीमें पेट्रोल पंपों और शराब दुकानों पर निगरानी रख रही हैं। साथ ही, आम जनता को हेलमेट पहनने के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है।

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