छत्तीसगढ़ अधिनियम 1956 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी
भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रांतर्गत निवासरत आम नागरिकों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान संचालकों को सूचित किया जाता है कि खाली प्लाट में बाउंड्रीवाल नहीं होने के कारण आसपास के नागरिकों द्वारा कचरा डाल दिया जाता है। जिसके कारण उक्त स्थान पर गंदगी दिखाई देता है और आसपास के नागरिकों के स्वास्थ्य में विपरीत प्रभाव पड़ता है।
निगम द्वारा आबंटित प्लाट को निर्धारित समयावधि में नियमानुसार निगम से अनुमति प्राप्त कर निर्माण किया जाना है। निर्धारित समयानुसार निर्माण नहीं किये जाने की स्थिति में प्लाट मालिक के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही किए जाने का प्रावधान लीज एग्रीमेंट में उल्लेखित है, के उपरांत भी खाली प्लाट मालिकों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में संबंधित विभाग द्वारा लीज निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। जिन नागरिकों एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठान के खाली प्लाट में कचरा का ढेर पाया जायेगा, उसे अर्थदण्ड से अधिरोपित भी की जावेगी। जिसके लिए प्लाट मालिक स्वयं जिम्मेदार होगें। भिलाई शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाये रखने हेतु आवासीय एवं व्यवसायिक क्षेत्र में स्थित खाली प्लाट पर भवन निर्माण अथवा बाउंड्रीवाल कर सुरक्षित एवं साथ-सुथरा रखें और नगर निगम भिलाई को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें। उक्त व्यवस्था नहीं किये जाने की दशा में संबंधित खाली प्लाट मालिक के विरूद्व छत्तीसगढ़ अधिनियम 1956 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।