रायपुर। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार चैतन्य बघेल की याचिका पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।
चैतन्य ने ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए इसे रद्द करने की मांग की है। मामले में ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए सुनवाई को दो हफ्तों के लिए टाल दिया।
इस दौरान चैतन्य के वकीलों ने जेल में उसकी मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने बताया कि चैतन्य को साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा है, जिससे उसके स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए जेल अधीक्षक को उचित दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि चैतन्य को पीने का साफ पानी और अन्य जरूरी सुविधाएं मिल सकें।
गौरतलब है कि ईडी ने चैतन्य बघेल को मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया है। चैतन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को नियमविरुद्ध बताया है और उसे रद्द करने की मांग की है। अब इस मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।