सड़क हादसे में युवक की मौत और दूसरा घायल; बेटे को पांच साल का सश्रम कारावास
दुर्ग, बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बेटे को मोटरसाइकिल चलाने देना पिता को महंगा पड़ गया। सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत और दूसरे के गंभीर रूप से घायल होने के मामले में दुर्ग सत्र न्यायालय ने पिता और पुत्र दोनों को दोषी ठहराया है। न्यायालय ने पिता मोहन लाल बघेल को तीन माह का साधारण कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला चार अगस्त 2025 की रात करीब 8.30 बजे का है। कोहका स्थित इंदु आईटी स्कूल के पास मोटरसाइकिल चालक मोहित कुमार बघेल ने तेज एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए एक्टिवा को टक्कर मार दी थी। हादसे में एक्टिवा चालक शादान अली की मौत हो गई थी, जबकि पीछे बैठे उत्तम पांडेय गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
जांच में सामने आया कि मोहित के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और मोटरसाइकिल उसके पिता मोहन लाल बघेल ने चलाने के लिए दी थी। पुलिस चौकी स्मृतिनगर ने अपराध क्रमांक 1025/2025 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया।
बेटे को पांच साल की सजा
31 अक्टूबर 2026 को सत्र न्यायालय दुर्ग ने फैसला सुनाते हुए मोहित कुमार बघेल को भारतीय न्याय संहिता की धारा 105(2) में पांच वर्ष और धारा 110(2) में तीन वर्ष का सश्रम कारावास सहित मोटरयान अधिनियम की धाराओं में भी सजा सुनाई। वहीं पिता मोहन लाल बघेल को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के तहत तीन माह का कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड दिया गया। जुर्माना नहीं भरने पर सात दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दुर्ग पुलिस की अपील
मामले में लोक अभियोजक द्रोण ठाकुर ने शासन की ओर से प्रभावी पैरवी की। दुर्ग पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि नाबालिग बच्चों को वाहन न चलाने दें और वाहन सौंपने से पहले चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस अवश्य जांचें। बिना लाइसेंस वाहन चलाने देना गंभीर कानूनी परिणामों का कारण बन सकता है।
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