बताए निःशक्तजनों के कानूनी अधिकार, नशामुक्ति के दुष्प्रभाव से भी अवगत कराया
दुर्ग। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा जारी स्टेट प्लान ऑफ एक्शन में दिए गए निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के मार्गदर्शन में अंतर्राष्ट्रीय निशक्तजन (दिव्यांगजन) दिवस के विशेष अवसर पर 4 दिसंबर को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग की ओर से जिले के विभिन्न स्थानों पर अनेक जन जागरूकता शिविरों और कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया गया।
प्रथम कार्यक्रम जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग में अधिवक्ता दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय निशक्तजन दिवस को संयुक्त रूप से मनाया गया, जहाँ नवीन सभागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा न्यायाधीशगण, अधिवक्ताओं एवं अभियोजन अधिकारियों की संयुक्त कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ने की। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं का सम्मान किया गया तथा निःशक्तजनों के अधिकारों, उनकी समस्याओं और उन्हें प्रदत्त विधिक प्रावधानों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
इसी क्रम में आयोजित द्वितीय कार्यक्रम में शासकीय तिलक उच्चतर माध्यमिक शाला दुर्ग में 7 मजिस्ट्रेट उपस्थित रहे। उनके द्वारा विद्यार्थियों को निशक्तजन दिवस का महत्व, नशे के दुष्प्रभाव, संविधान में निहित अधिकार एवं कर्तव्य, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर तथा गुड टच–बैड टच के महत्वपूर्ण विषयों पर जागरूक किया गया। बच्चों ने न्यायाधीशगण से अनेक प्रश्न पूछे, जिनका उत्तर उन्होंने सरल और सहज भाषा में देकर विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया।


