आरक्षक पर महिला के गंभीर आरोप, प्राथमिकी दर्ज, निलंबन

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भिलाई–3 थाना क्षेत्र में बुधवार को एक महिला को लेकर पहुंचे हिंदूवादी संगठनों ने एक आरक्षक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि पाक्सो एक्ट के एक नाबालिग आरोपित की मां से आरक्षक ने मदद के बदले शारीरिक संबंध की मांग की। महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने आरक्षक के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने और छेड़छाड़ के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
मामले की जानकारी मिलते ही एसएसपी विजय अग्रवाल ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरक्षक अरविंद कुमार मेन्ढे को बीएनएस की धारा 64(2)(क)(i) के तहत प्राथमिकी दर्ज होने पर निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि में उसे रक्षित केंद्र, दुर्ग में सम्बद्ध किया गया है।

पूरे मामले की जांच की जिम्मेदारी नगर पुलिस अधीक्षक (नेवई) भारती मरकाम को सौंपी गई है। उन्हें प्राथमिक जांच कर सात दिनों के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग इसे संजीदगी से जांच कर रहा है और आगामी कार्रवाई जांच प्रतिवेदन के आधार पर की जाएगी।

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