जिले में कृषि विभाग द्वारा निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है
भिलाई। खरीफ 2025 में किसानों को गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में कृषि विभाग द्वारा निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान 11 उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठानों में अनियमितताएँ पाई गईं, जैसे कि PoS और भौतिक स्टॉक में अंतर, स्रोत प्रमाण पत्र के बिना भंडारण/विक्रय, मूल्य सूची प्रदर्शित न होना, केश मेमो व बिल बुक की अनुपस्थिति, तथा अपूर्ण स्टॉक रजिस्टर।
इन अनियमितताओं पर कार्रवाई करते हुए कुल 3277 बोरी (145.85 मीट्रिक टन) उर्वरक जब्त किए गए। विक्रेताओं से स्पष्टीकरण मांगा गया, परंतु संतोषजनक उत्तर न मिलने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 7 के अंतर्गत उर्वरकों को राजसात करने का आदेश जारी किया गया।
राजसात उर्वरकों को नियत दरों पर किसानों को विक्रय कर, प्राप्त राशि शासन के खजाने में जमा करने के निर्देश कृषि विभाग को दिए गए हैं। विक्रय दरें इस प्रकार हैं:
यूरिया – ₹266.50
डीएपी – ₹1350
पोटाश – ₹1535
20:20:0:13 – ₹1300
एसएसपी पाउडर – ₹469
एसएसपी दानेदार – ₹510
अन्य उर्वरक – बोरे में अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य के अनुसार
राजसात उर्वरकों की सूची में रानीतराई, पाटन, अंजोरा, खपरी, ननकट्ठी, मचान्दुर, कोनका, मलपुरीकला, कोडिया आदि क्षेत्रों के प्रतिष्ठान शामिल हैं।
किसानों से अपील:
जिन्हें उर्वरक की आवश्यकता है, वे अपना आधार नंबर एवं ऋण पुस्तिका की प्रति लेकर नजदीकी प्रतिष्ठान में पहुँचें और अपनी कृषि भूमि के अनुसार उर्वरक क्रय करें।
शिकायत हेतु संपर्क:
उर्वरक की कालाबाजारी, अधिक दर पर विक्रय या अन्य गड़बड़ियों की शिकायत मोबाइल नंबर: 9907109662 पर दर्ज कर सकते हैं।
कृषि विभाग द्वारा उर्वरक विक्रय प्रतिष्ठानों की नियमित निगरानी जारी है ताकि किसानों को समय पर व उचित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक मिल सके।