यश शर्मा हत्याकांड चारों आरोपियों को आजीवन कारावास, कोर्ट में किया हंगामा

Editor
By Editor 2 Min Read

सिर्फ 3 महीनों में सुनाया गया फैसला, 28 गवाहों की गवाही के बाद सुनाई गई सजा

रायपुर। राजधानी रायपुर के बहुचर्चित यश शर्मा हत्याकांड में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में आरोपी तुषार पाहुजा, यश खेमानी, चिराग पंजवानी और तुषार पंजवानी को दोषी करार देते हुए स्पेशल एट्रोसिटी कोर्ट ने यह सजा सुनाई।

महज तीन महीनों की सुनवाई के भीतर अदालत ने इस जघन्य अपराध में दोषियों को सजा सुनाई, जो न्यायिक प्रक्रिया में तेजी का उदाहरण माना जा रहा है। 28 गवाहों की गवाही और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने चारों आरोपियों को दोषी ठहराया।

क्या था मामला?

13 अक्टूबर 2024 को यश शर्मा का अपहरण कर उसे सिगरेट से दागा गया, फिर चाकू से हमला कर बुरी तरह घायल किया गया था। इसके बाद आरोपियों ने उसे दो दिन बाद गंभीर हालत में उसके घर के बाहर फेंक दिया और फरार हो गए। यश को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान 2 से 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई।

यह मामला राजधानी में सनसनी बन गया था और जनता से लेकर प्रशासन तक में गहरी प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। तेलीबांधा थाना में इस जघन्य हत्या का मामला दर्ज किया गया था।

कोर्ट में हंगामा, मीडिया को अपशब्द

सजा सुनाए जाने के बाद चारों आरोपियों ने कोर्टरूम में हंगामा किया और पुलिस की मौजूदगी में मीडिया को अपशब्द कहे। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए उन्हें तत्काल कोर्ट से बाहर निकाला गया।

विशेष न्यायालय का फैसला

मामले की सुनवाई स्पेशल एट्रोसिटी कोर्ट में की गई, जहां गवाहों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को हत्या और अपहरण जैसे गंभीर अपराधों में दोषी माना गया। कोर्ट ने कहा कि यह अपराध समाज में भय उत्पन्न करने वाला है और आरोपियों को कठोरतम दंड मिलना ही न्याय है।

Share This Article