रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने याचिका को डिस्पोज आफ कर दिया है। अब भूपेश बघेल को इस मामले में उच्च न्यायालय (HC)का रुख करने की छूट दी गई है।
भूपेश बघेल ने अपनी याचिका में PMLA की धारा 50, 45 और 60 को चुनौती दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि ईडी बिना किसी जांच, नोटिस और मजिस्ट्रेट की अनुमति के सीधे कार्रवाई कर रही है, जो कानून के खिलाफ है। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की डिवीजन बेंच ने की। अदालत ने मामले को ‘विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत सरकार’ केस में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए याचिका को निराकृत किया। हालांकि कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि भूपेश बघेल चाहें तो इस मामले को लेकर संबंधित हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।


