55 लाख में हुआ था सौदा, नौ चेकों से लिए 50 लाख; बाद में 44.26 लाख रुपये में दूसरे व्यक्ति को कर दिया विक्रय
दुर्ग, सुपेला थाना पुलिस ने मकान बिक्री के नाम पर 50 लाख रुपये एडवांस लेने के बाद उसी संपत्ति को दूसरे व्यक्ति को बेचने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने विवेचना के दौरान दस्तावेजी साक्ष्य और अन्य तथ्यों की जांच के बाद आरोपी इन्द्रजीत सिंह (41) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार प्रार्थी सुंदर लाल पटेल, श्रीनिवास मिश्रा, छत्रपति सिंह एवं शिवशंकर यादव ने थाना सुपेला में आवेदन देकर शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया कि उन्होंने आरोपी इन्द्रजीत सिंह से प्लाट नंबर 08, ब्लॉक नंबर 23, वार्ड क्रमांक 25, जवाहर नगर आवासीय योजना, सुपेला स्थित मकान को 55 लाख रुपये में खरीदने का सौदा 26 नवंबर 2024 को किया था।
नौ चेकों से दिए 50 लाख रुपये
सौदे के तहत आवेदकगण ने 26 और 27 नवंबर 2024 को कुल नौ चेकों के माध्यम से आरोपी को 50 लाख रुपये एडवांस राशि का भुगतान किया था। इसके बाद 28 नवंबर 2024 को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज विक्रय इकरारनामा भी निष्पादित किया गया।
आरोप है कि 50 लाख रुपये प्राप्त करने के बाद आरोपी ने पूर्व में किए गए इकरारनामे की शर्तों के विपरीत उसी मकान को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में बेच दिया।
44.26 लाख रुपये में दूसरे व्यक्ति को बेच दिया मकान
पुलिस की जांच में सामने आया कि आरोपी ने इकरारशुदा मकान को बाद में 17 अप्रैल 2026 को विशाल सिंह के नाम 44 लाख 26 हजार रुपये में विक्रय कर दिया। जांच के दौरान यह जानकारी भी सामने आई कि मूल विक्रय विलेख के गुम होने की रिपोर्ट आरोपी द्वारा 3 अक्टूबर 2025 को थाना छावनी में दर्ज कराई गई थी।
इकरारनामा सहित दस्तावेज जब्त
शिकायत की जांच के दौरान सुपेला पुलिस ने प्रार्थीगण के बयान दर्ज किए और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने प्रार्थीगण के कब्जे से मूल नोटराईज विक्रय इकरारनामा जब्त किया। इसके अलावा भुगतान से संबंधित दस्तावेज और मामले से जुड़े अन्य दस्तावेजी साक्ष्य भी जुटाए गए।
कारोबार में निवेश करने की बात कही
विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की। उसके मेमोरेण्डम कथन दर्ज किए गए। पूछताछ में आरोपी ने प्रार्थीगण से 50 लाख रुपये प्राप्त करने और बाद में उक्त संपत्ति को दूसरे व्यक्ति को बेचने की बात बताई। पुलिस के अनुसार आरोपी ने प्राप्त राशि को ग्राम हथखोज स्थित अपनी लोहे के बोल्ट और लोहे की कील निर्माण फैक्ट्री में निवेश करना बताया।
पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर गिरफ्तारी
पुलिस ने विवेचना के दौरान प्राप्त दस्तावेजों, भुगतान संबंधी रिकॉर्ड, इकरारनामे और अन्य तथ्यों के आधार पर पर्याप्त साक्ष्य पाए। इसके बाद आरोपी इन्द्रजीत सिंह को विधिवत गिरफ्तार किया गया और न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेज दिया गया।
आरोपी इन्द्रजीत सिंह कैलाश नगर, प्लाट नंबर 1596/02, मोहनी मंगलम् के पास, थाना जामुल, जिला दुर्ग का निवासी बताया गया है।
इन धाराओं में कार्रवाई
सुपेला थाना में अपराध क्रमांक 1253/2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318(4) तथा विवेचना में सामने आई अन्य लागू धाराओं के तहत कार्रवाई की है।
इनकी रही महत्वपूर्ण भूमिका
कार्रवाई में थाना सुपेला प्रभारी एसएन सिंह, उप निरीक्षक धनेश्वर साहू, आरक्षक प्रदीप सिंह एवं संतोष निर्मलकर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
संपत्ति खरीदने से पहले दस्तावेजों की जांच की अपील
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से भूमि, मकान अथवा अन्य अचल संपत्ति की खरीद-बिक्री से पहले स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों तथा पूर्व में किए गए विक्रय अथवा इकरार की विधिवत जांच करने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि बड़ी राशि के लेन-देन में भुगतान और दस्तावेजों का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाए। किसी प्रकार की धोखाधड़ी अथवा संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें।
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