नारकोटिक्स एक्ट के प्रकरणों में जप्त मादक पदार्थों का वैधानिक नष्टीकरण किया गया

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▪️ एनडीपीएस एक्ट के 58 प्रकरणों में जप्त मादक पदार्थों का वैधानिक नष्टीकरण
▪️ लगभग 6 क्विंटल से अधिक गांजा, ब्राउन शुगर, टेबलेट, कैप्सूल एवं सिरप नष्ट किए गए
▪️ भिलाई इस्पात संयंत्र एवं थाना नेवई क्षेत्र में निर्धारित प्रक्रिया के तहत नष्टीकरण की कार्यवाही
▪️ ड्रग्स डिस्पोजल समिति की उपस्थिति में वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए नष्टीकरण संपन्न

भिलाई, नारकोटिक्स सेल, पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर के आदेशानुसार एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों में जप्त मादक पदार्थों के नष्टीकरण हेतु जिला स्तर पर गठित ड्रग्स डिस्पोजल समिति द्वारा 16 मार्च को जिला दुर्ग के विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जप्त मादक पदार्थों का वैधानिक नष्टीकरण किया गया।

उक्त कार्यवाही के अंतर्गत कुल 58 प्रकरणों में जप्त मादक पदार्थों एवं नशीली दवाइयों का नष्टीकरण किया गया, जिसमें 612.515 किलोग्राम गांजा, 06.550 ग्राम ब्राउन शुगर, 78,333 नग टेबलेट, 23,200 नग कैप्सूल तथा 197 नग सिरप शामिल हैं। गांजा, ब्राउन शुगर, टेबलेट एवं कैप्सूल का नष्टीकरण भिलाई इस्पात संयंत्र में तथा सिरप का नष्टीकरण थाना नेवई क्षेत्र में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया गया।

▪️ घटनास्थल :
भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई एवं थाना नेवई क्षेत्र, जिला दुर्ग

▪️ सराहनीय भूमिका :
उक्त कार्यवाही में ड्रग्स डिस्पोजल समिति के सदस्यगण, नोडल अधिकारी नष्टीकरण एवं भण्डारण, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर, डीसीआरबी शाखा के अधिकारी/कर्मचारी तथा नगर पालिक निगम भिलाई के सहायक राजस्व अधिकारी बसंत कुमार देवांगन की उपस्थिति में नष्टीकरण की कार्यवाही संपन्न कराई गई।

▪️ दुर्ग पुलिस की अपील :
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। मादक पदार्थों के अवैध व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

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